बेरोजगार भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें लास्ट डेट 30 नवंबर

बेरोजगार भत्ता योजना हरियाणा के बारे में बताऊंगा : – हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के बेरोजगार भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन खोलें है| ये बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी की बात है | उपमंडल रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने बताया की युवाये जल्द से जल्द आप ऑनलाइन पंजीकरण करें | इस योजना का लाभ उन्ही बेरोजगार युवाओं को मिलेगा जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा रखा है | आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े और जाने कैसे योजना का आप लाभ ले सकते है |
बेरोजगार भत्ता योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
- आवेदन कर्ता की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से काम होनी चाहिए |
- अगर आपके पास नौकरी है तो आप आवेदन नहीं कर सकते जिसके पास नौकरी नहीं है वही आवेदन कर सकता है |
- आवेदन कर्त्ता 12 पास होना जरूरी है इसके साथ उसके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेडुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
- योजना का लाभ नहीं ले सकता है जिसने रोजगार कार्यालय में पहले नाम दर्ज करा रखा है और तीन वर्ष पुरे हो चुके |
- रिहायशी एवं व्यवसायिक संपति की कीमत 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- आवेदन कर्त्ता के पास कृषि योग्य भूमि दो एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन कैस करें
अगर आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन चाहते है तो आपको बेरोजगार भत्ता योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ( https://hreyahs.gov.in/ ) पर जा कर आवेदन कर सकते है इसके लिए मनोहर सरर्कार ने एक नोटिफेक्शन जारी किया है जहाँ आपको जानकरी मिलेगी |