उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून लागु – ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act-2019):- मोदी सरकार ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के लिए नया कानून लागु किया है अब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वालो की अब खेर नहीं है | आये दिन देश में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले आते थे | धोखाधड़ी करने वालो पर कोई फर्क नहीं पढता था | अब इसके लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को आज 20 जुलाई को लागु कर दिया है अब कोई भी व्यपारी, दुकानदार, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करेगा तो उसको इस कानून से सजा मिलेगी |
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की माने तो ये कानून आज से ही लागु होगा | नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कई नए नियम बनाये है जो पुराने एक्ट में नहीं थे इस एक्ट में नए बिजनेस मॉडल्स को भी रखा है | आप नए कानून की विशेषता जानने के लिए निचे में कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ उनको अच्छी तरह से पढ़े |
नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की ये हैं विशेषताएं
- इस नए एक्ट में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन पर भी सरकार कार्रवाई कर सकती है |
- अगर उपभोक्ता की मामला दर्ज करना है तो वो देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कर सकता है|
- इस नए Online और Teleshopping कंपनियों को भी रखा गया है|
- इस नए एक्ट में खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनियों पर जेल और जुर्माना हो सकता है|
- कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया गया है .इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे |
- PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले कानून में ऐसा नहीं था|
- कंज्यूमर फोरम में आप केश दाखिल पाओगे इसमें केश की राशि एक करोड़ रुपये तक है
- स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक करोड़ रूपये से ले कर दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई कर सकेगी |
- देश के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन आपके दस करोड़ रुपये से ऊपर तक के केसों की सुनवाई करेगी |
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i’m from meghalaya shillong
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