उत्तराखंड गौरादेवी कन्याधन योजना से बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपये

उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के लिए नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है गौरादेवी कन्याधन योजना | इस योजना से उत्तराखंड के बीपीएल परिवारों की बेटियों जाएदा से जाएदा शिक्षा की तरफ ध्यान दे | इस योजना का लाभ 12 वीं कक्षा पास करने के बाद मिलेगा | अगर लड़की 12 वीं कक्षा पास कर लेती है तो उसके बैंक में 50,000 का फिक्स्ड डिपाजिट करने का प्रावधान दिया है| जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा को लाभ मिले और अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए | इस योजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2620 विद्यालय पंजीकृत किये और सरकार ने कहाँ की फिक्स्ड डिपाजिट का पैसा आप तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते उसकी अवधि 5 वर्ष तक होगी | 5 वर्ष पुरे होने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते है जिसकी वैल्यू 75,000 रूपये हो जाएगी |
उत्तराखंड गौरादेवी कन्याधन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन कर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए
- अगर आपका परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है तो आपको अधिकतम दो छात्रायें योजना का लाभ ले सकती है
- गौरादेवी कन्याधन योजना का लाभ केवल 12 वीं कक्षा पास करने वाली छात्राएँ ही ले सकती है
- योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को मिलगा जो उत्तराखंड के राजकीय और केन्द्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12 वीं कक्षा पास की हो
- लाभार्थी का परिवार अगर गॉव में रेहता है तो उसके परिवार की वार्षिक रूपये 15,976 और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 21,206 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- योजना का लाभ लेने वाली छात्र अविवाहित होनी चाहिए आवेदन करते वक्त 1 जुलाई तक आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
उत्तराखंड गौरादेवी कन्याधन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़
- लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के परिवार की आय प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के 12 वीं कक्षा का रोल नंबर /अंकतालिका
- लाभार्थी के नाम से बैंक खाते की फोटोकॉपी
- लाभार्थी के परिवार का बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आधार कार्ड/ पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी
- लाभार्थी का अविवाहित होने का प्रमाण पत्र
उत्तराखंड गौरादेवी कन्याधन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- अगर आप गौरादेवी कन्याधन योजना के पात्र है तो आप ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- आपने सामने आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा |
- फॉर्म भरने के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और विद्यालय की मुहर लगवानी होगी |
- आवेदन पत्र के साथ आपको इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा कर अपने जिले के विकास खंड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जा कर जमा करना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा कर के वहाँ से आपको रिसीप्ट प्राप्त होगी जिसकी सहायता से आप फॉर्म की जानकारी की स्थिति जाँच सकते हैं
18vamanuwa throli jhansi up