उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना|ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (जानें )

उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड राज्य के विकलांगों के लिए बहुत अच्छी पहल की है| उत्तराखंड सरकार ने विकलांग व्यक्ति को मासिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है और सरकार ने इस योजना को उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के नाम से नाम अंकित किया है उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देस्य ये है की राज्य के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का कारण यह है कि आज के समय में विकलांग व्यक्तियों को कोई मायने नहीं रखता है और उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है इस कारण इस कारण उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है इस योजना में सरकार विकलांग व्यक्ति को ₹1000 प्रति माह प्रदान करें और फिर विकलांग व्यक्ति को किसी इसी के आश्रित नहीं रहना होगा और वह अपना जीवन सुख में यापन कर लेगा
विकलांग व्यक्ति अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे पहले स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना होगा तभी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई विकलांग पेंशन योजना में अगर विकलांग 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग होगा तभी उसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के लिए पंजीकरण करवाना शुरू कर दी है जो विकलांग योजना का लाभ लेना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं
विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई विकलांग पेंशन योजना से विकलांगों को मिलने वाले अत्यधिक लाभ हैं जैसे विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा विकलांग लोग जो अपने अपाहिज के कारण दूसरों पर निर्भर रहते थे अब उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इतना ही नहीं विकलांग लोगों को आय का साधन मिलेगा वह जिस गरीबी में रहते थे उन्हें उत्तराखंड सरकार गरीबी से ऊपर उठाएगी सरकार द्वारा दी गई पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे
विकलांग पेंशन योजना में दी गई राशि
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को उत्तराखंड सरकार ₹1000 प्रति महीना प्रदान करेगी जिससे वह अपना जीवन सुख में ज्ञापन करेंगे और विकलांग लोगों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
1. आवेदन कर्त्ता उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
2 विकलांग व्यक्ति के पास 40% से ज्यादा विकलांग होने का चिकित्सक द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए |
3 विकलांग पेंशन योजना का लाभ वो आवेदन कर्त्ता नहीं ले सकते जो सरकारी क्षेत्र में काम है सरकारी नौकरी कर रहे हैं |
4 आवेदन कर्त्ता के पास अगर तीन पहिया या चार पहिया के वाहन का मालिक है तो वो विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं है |
5 उसके पास उत्तराखंड का बोनाफाइड होना चाहिए |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें : http://socialwelfare.uk.gov.in/
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